वक्फ कानून पर SC में अगली सुनवाई 5 मई को

IANS INDIA 2025-04-17

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नई दिल्ली: वक्फ कानून में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दूसरे दिन भी सुनवाई हुई और कोर्ट ने केंद्र सरकार से सात दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है, लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। सरकार ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' की संपत्तियों को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार ने सुनवाई होने तक वक्फ बोर्ड और वक्फ परिषद में किसी भी गैर मुस्लिम की नियुक्ति नहीं करने का भी भरोसा दिया है। मामले की अगली सुनावई 5 मई को होगी। मुस्लिम नेता और धर्मगुरू आज की सुनवाई से संतुष्ट नजर आए, हालांकि उन्होंने फिर दोहराया कि वक्फ के मामले में किसी को भी दखल देने का अधिकार नहीं है।


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