सवाईमाधोपुर. शिक्षा निदेशालय ने सरकारी व निजी स्कूलों के लिए भले ही तम्बाकू निषेध संहिता लागू कर दी हो मगर जिले में इन दिनों स्कूलों में तंबाकू निषेध संहिता का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। केवल कागजों में स्कूलों को तम्बाकू मुक्त कराया जा रहा है। धरातल पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है।
शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की आचार संहिता में तम्बाकू सेवन निषेध शामिल किया है। स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने के लिए टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 के तहत शिक्षण संस्थाओं में 9 सूचक तय किए थे लेकिन इन दिनों इनकी कोई पालना करनी हो रही है। इसके लिए कुछ दिनों पहले 60 दिवसीय टोबैको फ्री यूथ कैम्पेन 2.0 शुरू किया है। स्कूल संचालकों को 9 सूचक की पालना करवानी थी और लापरवाही बरतने पर कार्रवाई भी प्रस्तावित थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका।
स्कूलों के सामने चल रही दुकानें
सरकारी व निजी स्कूलों में 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध है लेकिन जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों के कई सरकारी व निजी स्कूलों में धड़ल्ले से तम्बाकू उत्पाद बेचे जा रहे है। राबाउमावि मानटाउन स्कूल के सामने दुकान संचालित है, जहां तम्बाकू उत्पाद सामग्री बेची जा रही है। कुछ ऐसे ही हालात अन्य स्कूलों के बने है।
प्रवेश द्वार पर नहीं लिखा तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान
शिक्षा निदेशालय ने स्कूल परिसर व प्रवेश द्वार व चारदीवारी पर तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखा जाना था लेकिन जिला मुख्यालय पर किसी भी स्कूल के बाहर प्रवेश गेट पर तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड तक नहीं लगा है। जिला मुख्यालय पर ही यह हालात है तो ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित स्कूलों का तो भगवान ही मालिक है।
यह बनाए गए थे नौ सूचक
-स्कूल परिसर में तम्बाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाना होगा। इसमें नामित व्यक्ति की जानकारी होगी।
-स्कूल प्रवेश द्वार एवं चारदीवारी पर तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखेंगे।
-स्कूल परिसर में तम्बाकू उपयोग का सबूत जैसे सिगरेट, बीड़ी,गुटखा, तम्बाकू के पाउच नजर नहीं आए।
-परिसर में तंबाकू के नुकसान पर पोस्टर और जागरूकता सामग्री का प्रदर्शन।
-प्रत्येक छह माह में कम से कम एक तम्बाकू नियंत्रण गतिविधि करनी होगी।
-तम्बाकू मॉनिटर का नामांकन, नाम, पदनाम और संपर्क नंबर प्रदर्शित करना।
-शैक्षणिक संस्थान की आचार संहिता में तम्बाकू सेवन निषेध शामिल करना।
-शैक्षणिक संस्थान की चारदीवारी से 100 गज के क्षेत्र को चिह्नित करना।
-शिक्षण संस्थान के 100 गज के भीतर तम्बाकू उत्पादों की बिक्री रोकना।
इनका कहना है...
स्कूल प्रवेश द्वार एवं चारदीवारी पर तम्बाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थान लिखवाना अनिावार्य है। जिले की स्कूलों से रिपोर्ट ली जाएगी। जिले के स्कूलों में तम्बाकू निषेध की पालना नहीं हो रही है तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कृष्णा शर्मा, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, सवाईमाधोपुर