देश के कई राज्यों में बुलडोजर जस्टिस (Bulldozer Justice) यानि अपराधियों के घर को तोड़ने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कड़ी आपत्ति जताई है. अदालत ने कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी के घर को गिराना ठीक नहीं है. कोर्ट ने इस तरह की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति दोषी भी है तो भी उसके घर को ऐसे गिराया नहीं जा सकता. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देशभर में तोड़फोड़ को लेकर गाइडलाइन बनाई जांएगी. कोर्ट ने इसे लेकर सरकार और पक्षकारों से सुझाव मांगे हैं.
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~HT.95~GR.125~ED.346~