विपक्ष के नेता एवं अन्नाद्रमुक महासचिव एडपाडी के. पलनीस्वामी द्रमुक सांसद दयानिधि मारन की ओर से उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में विधायकों और सांसदों के लिए विशेष अदालत में मंगलवार को पेश हुए। पलनीस्वामी आदेशों के अनुपालन में न्यायाधीश जयवेलु के सामने पेश हुए और अपने खिलाफ आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अदालत से अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की भी प्रार्थना की। क्योंकि उम्र 70 वर्ष है और लगातार दवा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह मामले को टालना चाहते हैं और वह इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। उनकी उपस्थिति दर्ज करने के बाद न्यायाधीश ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 19 सितम्बर तक स्थगित कर दिया। गौरतलब है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों के प्रचार के दौरान ईपीएस ने आरोप लगाया था कि 'मध्य चेन्नई डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास कोष का 75 प्रतिशत खर्च नहीं किया। यह कहते हुए कि उनकी टिप्पणी ने उनकी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। दयानिधि मारन ने एगमोर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। हालांकि, बाद में यह मामला चेन्नई जिला कलेक्ट्रेट परिसर में सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया।