SC के वकील Neeraj Sharma ने कहा,पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए कानून में यह प्रावधान पहले से ही था

IANS INDIA 2024-07-10

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सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है मुस्लिम महिला अब अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील नीरज शर्मा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वह बहुत बढ़िया फैसला है. यह इंप्लीमेंट होना चाहिए.सेक्शन 125 सीआरपीसी कोई भी पत्नी अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए हकदार है। किसी भी बेस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। कानून सबके लिए एक जैसा है एक बराबर है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया और यह प्रोग्रेसिव डिसीजन लिया है यह होना भी चाहिए एक बार पहले भी सुप्रीम कोर्ट यह कर चुका है। शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं को इएनटाइटल्ड माना था गुजारा भत्ता देने के लिए। उन्होंने कहा, कानून के तौर पर कहां जाए तो मुस्लिम महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा था अन्याय हो रहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसको जस्टिफाई कर दिया है मुस्लिम महिलाएं भी हकदार हैं अपने पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए कानून में यह प्रावधान पहले से ही था

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