VIDEO: चेन्नई नगर निगम ने दी बड़ी राहत: भवन निर्माण की अनुमति देने के लिए एकल खिडक़ी प्रणाली शुरू

Patrika 2024-06-26

Views 50

चेन्नई. ग्रेटर चेन्नई कॉपोरेशन (जीसीसी) ने बिना किसी पूर्णता प्रमाण पत्र की आवश्यकता के स्व-प्रमाणन के आधार पर भवन निर्माण की अनुमति की सुविधा के लिए एकल खिडक़ी प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। नगर नियोजन विभाग स्व-प्रमाणन के माध्यम से भवन निर्माण की अनुमति को सरल बनाने के लिए एकल खिडक़ी प्रणाली लागू करेगा। 2,500 वर्ग फुट तक के प्लॉट आकार और 3,500 वर्ग फुट तक के निर्मित क्षेत्र में ग्राउंड या ग्राउंड प्लस एक मंजिल के साथ आवासीय संरचनाओं के निर्माण के लिए भवन निर्माण की अनुमति की आवश्यकता के बिना तत्काल पंजीकरण के लिए पात्र होंगे। जीसीसी अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए जल्द ही एक सामान्य शुल्क तय किया जाएगा।

छोटी इमारतों के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं

अब चेन्नई में 300 वर्ग फुट से कम आकार की छोटी दुकान बनाना आसान हो गया है क्योंकि राज्य सरकार ने इस आकार की व्यावसायिक इमारतों को पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट दे दी है। पहले इमारतों को बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था। यह घोषणा शहरी विकास मंत्री एस मुत्तुुसामी ने की।

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS