पिछले साल 1 अप्रैल से पोस्टऑफिस की स्कीम में निवेश करने के लिए PAN और आधार का डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसे में पोस्ट ऑफिस आपके परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) की वैलिडिटी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ क्रॉस-चेक करके वेरिफाई करेगा.
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~PR.147~ED.148~GR.121~HT.96~