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Uniform Civil Code: बिना रजिस्ट्रेशन, लिव इन रिलेशन, अब होगी जेल। क्या है प्रावधान
Patrika
2024-02-06
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21 साल से कम्र उम्र वाले युवक और युवती अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो पहले अपने माता-पिता से इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। उत्तराखंड सरकार के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही उनको किराये पर कमरा मिल पाएगा।
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