चेन्नई.
तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33ए के तहत चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सीपीसीएल) को कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग व तमिलनाडु सरकार ने एण्णूर क्रीक क्षेत्र