Nitish Kumar on Bihar Reservation Bill Pass: बिहार विधानसभा (Bihar Assembly) के शीतकालीन सत्र (Winter Session) के चौथे दिन आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित (Reservation Amendment Bill Pass) हो गया है। आरक्षण (Reservation) के नए प्रावधानों के तहत अब बिहार में 75 फीसदी तक आरक्षण (75% Reservation) मिलेगा। सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही में बिहार के मुख्यमंत्री (Bihar CM) नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने ये प्रस्ताव सदन में पेश किया था। जिसके बाद सत्र के चौथे दिन ये सदन से पास हो गया। बिहार में आरक्षण (Reservation Provision In Bihar) की नई व्यवस्था के तहत आरक्षण का दायरा बढ़कर 50 फीसदी से 65 फीसदी तक हो जाएगा। जबकि EWS के 10 फीसदी को मिलाकर आरक्षण 75 फीसदी तक हो जाएगा। आरक्षण का ये दायरा पिछड़ा वर्ग या ओबीसी (OBC) से संबंधित है। आरक्षण संशोधन (Reservation Amendment) के नए स्वरूप या आरक्षण का दायरा बढ़ाने के बाद, बिहार में अब SC या अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का दायरा 16 से बढ़कर 20 फीसदी तक हो जाएगा। वहीं ST या अनुसूचित जनजातियों को के लिए आरक्षण का दायरा 1 से बढ़कर 2 फीसदी तक हो जाएगा। एक्सट्रीम बैकवर्ड या अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का दायरा कुल मिलाकर 30 फीसदी से बढ़कर 43 फीसदी तक हो जाएगा। वहीं EWS या आर्थिक कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की सीमा 10 फीसदी ही बनी रहेगा।
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