सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी समलैंगिक विवाह को मान्यता, लेकिन बच्चा गोद लेने का अधिकार मिला

NDTV Profit Hindi 2023-10-17

Views 19

समलैंगिक विवाह (Same sex marriage) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि कानून बनाने का काम संसद का है. लेकिन समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को लेकर कई बातें कही हैं. क्या हैं वो बातें और कैसे तय होगी आगे की राह?

Share This Video


Download

  
Report form