Supreme Court का Firecrackers Ban हटाने पर फैसला | Manoj Tiwari | Arvind Kejriwal | वनइंडिया हिंदी

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Supreme Court On Firecrackers Ban In Delhi: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाखों से बैन (Firecrackers Ban) हटाने को लेकर दायर की गई याचिका (Petition) पर अपना फैसला सुना दिया है। फैसला ऐसा है जिससे सांसद और इस मामले में याचिकाकर्ता मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) को तगड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट (SC) ने मनोज तिवारी (Manoj Tiwari's Petition) की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस ए एस बोपन्ना (Justice A S Bopanna) और जस्टिस एमएम सुंदरेश (Justice MM Sundaresh) की पीठ ने कहा कि वे दिल्ली सरकार (Delhi Government) के पटाखों पर पाबंदी (Ban on Firecrackers) आदेश में कोई दखल नहीं देंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की अर्जी ठुकराते हुए जस्टिस बोपन्ना (Justice Bopanna) ने कहा, कि आप जश्न मनाने के दूसरे तरीके ढूंढ सकते हैं, आपको बता दें, कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Polution) को देखते हुए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) सरकार ने दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके लिए कुछ सख्त प्रावधान भी किए गए थे। जिसका बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी (BJP) नेता इसे लेकर आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) की सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं, कि वे

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