CJI DY Chandrachud: EWS Reservation के फैसले पर पुनर्विचार नहीं करेगा Supreme Court |वनइंडिया हिंदी

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CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार (Central Government) को बड़ी राहत दी है. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Sections) के आरक्षण (Reservation) के फैसले पर पुनर्विचार (Reconsider on Decision) के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी. जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ (CJI DY Chandrachud) की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच (Bench of Five Judge) ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो EWS आरक्षण (EWS Reservation) के फैसले पुनर्विचार नहीं करेगा. क्योंकि उस फैसले में रिकॉर्ड के लेवल में किसी भी तरह की गलतियां नहीं मिली हैं. इसलिए इस पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं बनता है.

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