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सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आप इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि जो लोग उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, उन्हें उन लावारिस कुत्तों को गोद ले लेना चाहिए। पीठ ने साथ ही जनता से यह सुनिश्चित करने को कहा कि लावारिस कुत्तों को खाना खिलाने से किसी अन्य व्यक्ति को कोई परेशानी न हो।