उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई है. साथ ही उन्हें 25 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा. इससे पहले आज कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया था. जानकारी के अनुसार अदालत से ही उन्हें इस मामले में अंतरिम बेल मिल जाएगी. दोषी साबित होने के बाद ही उन्हें अदालती कस्टडी में ले लिया गया था. आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था, जिसे लेकर कोर्ट का फैसला आया है. खान पर हेट स्पीच देने का आरोप है.
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