पिछले साल अगस्त में 5 महिलाओं ने वाराणसी सिविल जज यानी सीनियर डिविजन के सामने एक याचिका दायर की थी... इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में बने श्रृंगार गौरी मंदिर में रोजाना पूजन-दर्शन की अनुमति देने की मांग की थी... महिलाओं की याचिका पर सिविल जज ने ज्ञानवापी परिसर का सर्वे भी करवाया था... बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये मामला सिविल जज की अदालत से जिला कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया गया था... अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुना दिया है... जिला कोर्ट के जज अजय कृष्णा विश्वेश इस मामले को सुनवाई के लायक माना है...