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यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि सीएम योगी के खिलाफ ये केस 2007 में दर्ज हुआ था. वही सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सीएम योगी के खिलाफ भड़काऊ भाषण के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया. इससे पहले राज्य सरकार ने मई 2017 में इस केस को चलाने की अनुमति देने से मना कर दिया था.