Talaq-E-Hasan: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने तलाक-ए-हसन (Talaq-E-Hasan) से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी कर डाली. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक तलाक-ए-हसन पहली नज़र में गलत नहीं है. मुस्लिम महिलाओं के पास भी खुले तलाक का अधिकार है. उच्चतम न्यायालय में अब 29 अगस्त (Next Hearing On 29 August) को मामले की सुनवाई की जाएगी.
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