GST ON Rent: किरायेदारों को रेंट के साथ देना होगा 18% टैक्स, जाने नए नियम | वनइंडिया हिंदी |*News

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जीएसटी काउंसिल (GST Council) की हाल में हुई बैठक में जीएसटी नियमों में कई बदलाव किए गए थे। ये बदलाव 18 जुलाई से लागू हो गए हैं। इनमें किराए पर जीएसटी (GST on rent) से जुड़ा नियम भी शामिल है। जीएसटी के नियमों के मुताबिक, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किराये पर लेकर रहने वाले किरायेदारों को रेंट के साथ 18 प्रतिशत जीएसटी भी देना होगा. हालांकि किराए पर टैक्स कुछ खास परिस्थितियों में ही लगेगा। अगर आप नौकरी करते हैं और आपने कोई फ्लैट किराए पर ले रखा है तो आपको किराए पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा।यह नियम उन किरायेदारों पर लागू होगा, जो किसी बिजनेस के लिए जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड हैं.

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