छेड़छाड़ के अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास

Patrika 2022-07-01

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छेड़छाड़ के अभियुक्त को एक साल का साधारण कारावास
चूरू, जिला एवं सेशन न्यायाधीश बलजीत सिंह ने विवाहिता से छेड़छाड़ के अभियुक्त को एक साल के साधारण कारावास व एक हजार के अर्थदण्ड़ की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक काशीराम शर्मा ने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र की एक विवाह

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