देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे देशद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त फैसला लिया....कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक IPC की धारा 124-ए की री-एग्जामिन प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा... कोर्ट ने इस कानून के तहत दर्ज पुराने मामलों में भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है.