करीब पौने सात साल पहले लूट के इरादे से लोहिया ऑटो मोबाइल कम्पनी के कैशियर अशोक व्यास की गोली मारकर हत्या के आरोप में चार जनों को शुक्रवार को अदालत ने दोषी माना। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या- दो गोपाल सैनी ने चारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।