रामजन्मभूमि-बाबरीमस्जिद ज़मीन विवाद मामले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष का दावा ख़ारिज कर दिया है. मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए पूरी विवादित 2.77 एकड़ज़मीन का मालिकाना हक़ रामजन्मभूमि न्यास को दिया है. साथ ही कोर्ट ने मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर ट्रस्टब नाने का आदेश दिया है. सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड को अयोध्या में ही मस्जिद निर्माण के लिए अलग से 5 एकड़ ज़मीन दी जाएगी.