Two days are left to link the PAN card to Aadhaar. If you did not link PAN to Aadhaar in these two days, then the PAN card will become useless and you will not be able to do financial transactions. Also from April 1, you will have to pay a fine of Rs 1000. This is due to the section 234H added to the Income Tax Act 1961, which has been passed by the government under Finance Bill 2021 passed in the Lok Sabha on 23 March.
पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने के लिए दो दिन का समय बचा है। अगर आपने इन दो दिनों में पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आप वित्तीय लेन-देन नहीं कर पाएंगे। साथ ही 1 अप्रैल से आपको 1000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़े गए धारा 234एच के कारण हुआ है जिसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है।
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