शाजापुर। मास्क नहीं लगाने वाले को पंप से पेट्रोल व डीजल नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने आदेश जारी कर दिए हैं। कलेक्टर जैन ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में संचालित समस्त पेट्रोल-डीजल पम्प संचालकों को आदेशित किया है कि पेट्रोल-डीजल लेने के लिए आने वाले किसी भी व्यक्ति को, जिसने मुंह पर मास्क नहीं लगाया हो, उसे पेट्रोल डीजल प्रदाय नहीं किया जाए। इस संबंध में पम्प परिसर में बड़े-बड़े अक्षरों में सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाए। आदेश का उल्लंघन करने वाले पम्प संचालकों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।