शाजापुर। समस्त सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों, पारम्परिक रूप से मनाये जाने वाले उत्सव में निकलने वाले जुलुस/ गैर/ मेले प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किये जाएंगे। परम्परा के निर्वहन हेतु अधिकतम 20 व्यक्तियों के समूह में सांकेतिक आयोजन किये जाने अनुमत रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर अथवा बंद हॉल में सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, जुलूस, एकत्रित करण, ज्ञापन आदि पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। सामूहिक विवाह सम्मेलनों के आयोजनों पर प्रतिबन्ध रहेगा। प्रति मंगलवार होने वाली जनसुनवाई कार्यक्रम आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।