Tax free Provident Fund: प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) में निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने में PF में निवेश के ब्याज पर छूट मिलने की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. लेकिन इसका फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को होगा जिसमें नियोक्ता (Employer) की तरफ से कोई योगदान नहीं दिया जाता है. PF को लेकर ये नया नियम नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगा.