अयोध्या: जिले के सिविल कोर्ट कंपाउंड में महिला पखवाड़ा के अवसर पर परिवार न्यायालय में लोक अदालत कल 05मार्च को पक्षकारों द्वारा सुलह समझौते के आधार पर होगा मामले का निस्तारण सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिनव तिवारी तथा अपर सिविल जज जूनियर डिविजन आकृति लाल ने जानकारी देते हुए बताया लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराए जाने वाले मुकदमे के कई फायदे देखने को मिलते हैं, लोक अदालत द्वारा निस्तारित मामले की किसी अन्य सक्षम न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है मामले का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर होने से परिवार में सामंजस्य बना रहता है दिमागी टेंशन दूर हो जाता है तथा धन के खर्चे से बचत होती है पक्षकारों से अपील की जाती है कि अधिक से अधिक पक्षकार लोक अदालत में मामले को लगवा कर निस्तारण कराएं तथा अन्य परेशानियों से बचें।