शाजापुर जिला जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित

Bulletin 2021-02-18

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शाजापुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दिनेश जैन ने ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शाजापुर जिले को पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 तथा संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 3 के अंतर्गत जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। कलेक्टर ने घरेलू प्रयोजन एवं निस्तार को छोड़कर अन्य प्रयोजन जैसे कि सिंचाई या औद्योगिक, व्यवसायिक अथवा अन्य के लिए जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। जिले के समस्त जलस्त्रोतो जैसे कि बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नालाबंधान, नलकूप या कुओं से किसी भी साधन से घरेलू प्रयोजन (पेयजल को छोड़कर) के लिए (पूर्व अनुमति को छोड़कर) जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला दण्डाधिकारी ने उक्त प्रतिबंध भू-जलस्तर लगातार नीचे जाने के कारण जिले में वर्तमान जल स्त्रोतों में उपलब्ध जल को पेयजल हेतु आरक्षित करने के लिए लगाया है। कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री विजय सिंह चौहान के प्रतिवेदन के आधार पर जिले में औसत वर्षा 990.10 मिमी की तुलना में 1082.10 मिमी वर्षा होने के बाद भी भू-जल स्तर लगातार नीचे जाने के कारण प्रतिबंध लगाया है।

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