सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने अपने अहम आदेश में कहा है कि कोविड के कारण विश्व भर के लोग सफर कर रहे हैं। ये कोविड के खिलाफ एक तरह से वर्ल्ड वॉर है। ऐसे में सरकार और पब्लिक के सहयोग से ही इस युद्ध को जीता जा सकता है। अदालत ने अपने अहम फैसले में कहा है कि राइट टु हेल्थ मौलिक अधिकार है और संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जो जीवन का अधिकार है उसी में राइट टु हेल्थ शामिल है। इसके तहत सस्ते इलाज की व्यस्था होनी चाहिए। राइट टु हेल्थ में इलाज आम लोगों के जेब के दायरे में होना चाहिए। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि वह आम लोगों के लिए सस्ते इलाज की व्यवस्था करे।