किसानों को प्रदर्शन का हक़ लेकिन मक़सद बातचीत हो, दूसरों के नागरिक अधिकार बाधित न करें - सुप्रीम कोर्ट

GoNewsIndia 2020-12-17

Views 55

दिल्ली बार्डर पर चल रहे धरना-प्रदर्शन से लोगों को हो रही परेशानियों के ज़िक्र के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएँ दायर हुई हैं जहाँ आज लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने किसान संगठनों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता जबतक किसान संगठनों की बात न सुन ली जाये। कोर्ट ने मामले की सुनवाई तक क़ानून लागू नहीं किए जाने को लेकर केन्द्र से भरोसा मांगा जबकि अटॉर्नी जनरल ने इसे मुश्किल बताया।

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS