भाजपा के चुनाव चिन्ह का मामला पहुंचा कोर्ट, चुनाव चिन्ह जब्त करने की याचिका
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लखनऊ. भारतीय जनता पार्टी की पहचान राष्ट्रीय पुष्प कमल है। पिछले करीब 40 सालों से पार्टी इसी चुनाव चिन्ह के साथ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले रही है। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय पुष्प को चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने पर सवाल खड़ा किया है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल करने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग ने इस बात पर जबाव तलब किया है कि किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पुष्प कमल को चुनाव निशान के रूप में इस्तेमाल करने दिया गया? याचिका पर अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। कोर्ट में यह मुद्दा भी उठा है कि राजनीति दलों द्वारा चुनाव चिन्ह का लोगो के रूप में प्रचार के लिए छूट देना निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभाव करने जैसा होगा क्योंकि उन्हें अपना प्रचार करने के लिए कोई निशान नहीं मिलता है।