Within the demarcated containment zones, containment measures, as prescribed by MoHFW, shall be scrupulously followed. These include:Strict perimeter control to ensure that there is no movement of people in or out of these zones, except for medical emergencies and for maintaining supply of essential goods and services.
कई राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में फिर तेजी के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा दिशानिर्देश जारी किए। कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जारी किए गए ये ताजा दिशानिर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। राज्यों को अपने यहां के हालात के हिसाब से नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने के अधिकार तो होंगे लेकिन केंद्र की पूर्व चर्चा के बगैर वे कंटेनमेंट जोन्स से बाहर लॉकडाउन का फैसला नहीं ले पाएंगे।
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