States and Union Territories can impose local restrictions like night curfew to check the spread of COVID-19 , but they will have to consult the Centre before imposing any lockdown outside the containment zones, the Ministry of Home Affairs said on Wednesday.
सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी. वहां किसी तरह के पब्लिक गैदरिंग का परमिशन नहीं होगा. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.
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