The ministry of home affairs (MHA) on Tuesday notified new laws for the Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh. The Centre has repealed or substituted 26 state laws.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब कोई भी जमीन खरीद सकेगा. गृह मंत्रालय ने नए भूमि कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. हालांकि, अभी खेती की जमीन को लेकर रोक जारी रहेगी. इसका मतलब यह हुआ कि खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी. आपको बता दें कि इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ वहां के निवासी ही जमीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे.
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