जिला मजिस्ट्रेट ने शस्त्र लाइसेंस किया निलंबित

Bulletin 2020-09-29

Views 0

औरैया। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक सिंह ने वाद संख्या डी0202003050000729 राज्य बनाम प्रमोद कुमार में सुनवाई करते हुये अपर पुलिस अधीक्षक की आख्या पर आयुध अनुज्ञापी शस्त्र धारक प्रमोद कुमार थाना एरवाकटरा के शस्त्र को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया। जिला मजिस्ट्रेट ने यह आदेश अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध करायी गयी आंख्या पर दिया जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि तीन वर्ष पूर्व 16 अगस्त 2017 को ककोर मुख्यालय में जिला पंचायत चुनाव के नामांकन में अपने पसंदीदा प्रत्याशी के पक्ष में शक्ति प्रदर्शन हेतु शस्त्र लाइसेंस धारक अपना शस्त्र व कार सहित ककोर मुख्यालय जाते हुए चेकिंग नहर पुल कस्बा व थाना अछल्दा में अपने साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। शस्त्र धारक धारा 144 सीआरपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की शर्तों का उल्लंघन किया गया है।

Share This Video


Download

  
Report form
RELATED VIDEOS