देवरिया जनपद के कुख्यात अपराधी तारबाबू यादव पुत्र रमाशंकर यादव निवासी-रूस्तम बहियारी थाना बनकटा जनपद देवरिया के गिरोह बन्द अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देवरिया डॉ. श्रीपति मिश्र ने बड़ी कार्यवाही की। इस अधिनियम के अन्तर्गत तारबाबू की कुल 1 करोड़ रूपए की संपत्ति कुर्क कर ली गयी है। इस संपत्ति को कस्टोडियन तहसीलदार भाटपार रानी जनपद देवरिया के अधीन सुपुर्द कर दिया गया है। इस संपत्ति को कब्जा करते समय दुग्गी पिटवा कर उद्धघोषणा करा कर सार्वजनिक रूप से जनता को इस कार्यवाही से अवगत कराया गया। कुख्यात अपराधी तारबाबू के खिलाफ शराब तस्करी, पशु तस्करी, अवैध शस्त्र, हत्या, लूट जैसे गम्भीर अपराध के कुल 34 धाराएँ विभिन्न थानों मे दर्ज है।