उन्नाव: नगर पंचायत पुरवा में दुकानदारों को बाँटे गये पत्रक

Bulletin 2020-08-12

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आम जनमानस में मॉस्क व सामाजिक दूरी का अनुपालन किये बिना ही दुकानों व बाजारों में वस्तुओं व सेवाओं आदि का खुलेआम क्रय-विक्रय किया जा रहा है जिससे कोरोना वायरस तेजी से हमला कर रहा है। उक्त प्रकरण को माननीय उच्च न्यायालय में जनहित याचिका की सुनवाई कर रहे न्याय मूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्याय मूर्ति अजीत कुमार द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दो गज की दूरी एवं मॉस्क का प्रयोग किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। जिसके चलते उन्नाव की नगर पंचायत पुरवा में चेयरमैन श्रीमती रेनू गुप्ता व अधिशाषी अधिकारी कृष्णानंद पाठक ने दुकानदारों के पास जाकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी की गयी नई गाइडलाइन के पत्रक देते हुए कड़ाई के साथ पालन किये जाने की अपील किया है। रेनू गुप्ता ने ये भी कहा कि यदि आज के बाद जो भी दुकानदार नई गाइडलाइन का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी। 

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