शाजापुर जिले में हर रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन

Bulletin 2020-07-11

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जिले में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को प्रात 05.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे कर्फ्यू अर्थात टोटल लॉक डाउन' रहेगा। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10.00 बजे से सुबह 05.00 बजे तक शतों के अधीन पूर्वत जारी रहेगा।अति आवश्यक सेवाएं जैसे मेडिकल, पेट्रोल पंप अखबार वितरण, हास्पिटल उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। इस तरह जारी आदेश 12 जुलाई , 19 जुलाई एवं 26 जुलाई 2020 को प्रभावशील रहेगा। प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आकर सम्बंधित के विरुद्ध अभियोजन किया जावेगा। जारी आदेश जन सामान्य से संबंधित है। परिस्थितिवश जन सामान्य व्यक्ति या समूह को इस संबंध में सूचना देने का समय नहीं होने से यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। कोई भी व्यक्ति इस संबंध में अपनी आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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