गृह मंत्रालय ने 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 (Unlock-1) के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure) यानी कि एसओपी जारी कर दी है. ऐसे में 8 जून से जिन जगहों पर ढील दी जा रही है वहां ये नियम अनिवार्य रूप से मानने होंगे. कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य नियमों के तौर पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है. श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) इंस्टॉल करने की भी हिदायत दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पाबंदी है. खांसने-छींकने के दौरान चेहरे और नाक को ढक कर रखना होगा. यदि टिशू, रुमाल आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ठीक से उचित स्थान पर फेंकना होगा.
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