Lockdown 4.0 में होगा काफी बदलाव, जाने किसमें मिल सकती है छूट

Patrika 2020-05-15

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17 मई के बाद देश में लॉकडाउन 4.0 की शुरूआत हो जाएगी। चौथे लॉकडाउन में पहले की तुलना में काफी कुछ बदलाव किया जाएगा। संभावना है कि लॉकडाउन 4.0 में पहले से थोड़ी ज्यादा रियायत दी जाएगी। जिस तरह लॉकडाउन 3.0 में ग्रीन और ऑरेंज जोन में छूट दी गई है, उसी तरह लॉकडाउन 4.0 में प्रदेश भर में छूट दी जाएगी। हालांकि, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन का पालन पहले की तरह सख्ती से किया जाएगा। इन इलाकों में छूट नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से जो तैयारी है उसके अनुसार, लॉकडाउन 4.0 में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में कारखानों और फैक्ट्रियों को चलाने की इजाजत दी जाएगी। बाजारें व दुकानें खुल सकती हैं। कंस्ट्रक्शन के काम को इजाजत दी जा सकती है। इसी के साथ सरकार रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति पर भी विचार कर सकती है। एक जिले से दूसरे जिले में परिवहन की भी इजाजत दे सकती है सरकार।

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कंस्ट्रक्शन के काम को इजाजत

लॉकडाउन के वर्तमान चरण में ज्यादातर बिजनेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू चल रहे हैं। लॉकडाउन 4.0 में पूरे प्रदेश में ऐसा सिस्टम लागू किया जा सकता है। यूपी में योगी सरकार कंस्ट्रक्शन के काम को इजाजत दो सकती है। अगर कंस्ट्रक्शन के काम को इजाजत मिलती है, तो इससे मजदूरों की रोजी रोटी फिर से शुरू हो सकती है और उनका पलायन भी रोका जा सकता है। बाजारें और दुकानें खुल सकती हैं। लेकिन इस दौरान भी सोशल गैदरिंग पर मनाही रहेगी। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमाघर, स्पोर्ट्स कंपलेक्स, शादी विवाह स्थल और ऑडिटोरियम जैसे सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे।

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खुल सकते हैं रेस्टोरेंट और होटल

यूपी सरकार रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति पर भी विचार कर रही है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में केंद्र सरकार के द्वारा तय मापदंडों को छोड़कर ज्यादातर प्रतिष्ठान खुले हैं। जो बंद है, उनमें स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स और सोशल गैदरिंग वाले अन्य स्थल हैं।

परिवहन को इजाजत दे सकती है सरकार

लॉकडाउन 3.0 के दौरान ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट लगभग बंद है। ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जिले के भीतर परिवहन की इजाजत है, लेकिन अंतर जिला परिवहन प्रतिबंधित है यानी एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पाबंदी है। लॉकडाउन 4.0 में कुछ शर्तों के साथ अंतर जिला परिवहन को छूट दी जा सकती है।

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