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केंद्रीय गृह मंत्रालय से छूट मिलने के बाद अब दिल्ली समेत तमाम राज्यों की सरकारें भी शराब (Liquor Shops) की दुकानें खोलने की कवायद में जुट गई है। रेड
जोन में भी इनको खोलने पर कोई पाबंदी नहीं है।
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इसको देखते हुए दिल्ली में भी अब आबकारी विभाग ने चार सरकारी एजेंसियों को ऐसी दुकानों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं जो गृह मंत्रालय द्वारा बताए गए सभी मानदंडों पर खरी उतरती हैं।
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जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अभी भी 97 कंटेनमेंट जोन हैं जहां पर ये शराब की दुकाने नहीं खोली जाएंगी। कोरोना वायरस संक्रमण को झेल रही दिल्ली रेड जोन में है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइन में कहा गया है कि तीनों जोनों में स्टैंडअलोन शराब की दुकानें खोली
जा सकती हैं।
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दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी ऑर्डर में कहीं इन दुकानों के खोले जाने पर रोक नहीं है। पर ये अवश्य कहा गया है कि शराब और पान, गुटखा, तंबाकू
आदि की दुकानों पर एक साथ 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच सोशल डिस्टैंसिंग भी सुनिश्चित की जाएगी।
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ऑर्डर कहता है, 'लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि, न्यूनतम छह फुट की दूरी (दो गज की दूरी) ग्राहकों के बीच सुनिश्चित करने के बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी तथा दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के भी निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थल पर थूकने को भी दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।