उत्तराखंड के नैनीताल हाईकोर्ट ने स्लोटर हाउस निर्माण को लेकर जिला प्रशासन और सरकार से जवाब तलब किया गया. जवाब से असंतुष्ट होकर कोर्ट ने अवहमाना के आरोप तय कर दिए है. साल 2011 से आदेश के बावजूद स्लॉटर हाउस निर्माण में देरी होने पर अधिकारियों से 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है.