केजरीवाल को झटका, जस्‍टिस सीकरी ने कहा, LG के अधीन दिल्ली ACB

News State UP UK 2020-04-25

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दिल्‍ली का बॉस कौन? इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार, दिल्‍ली एसीबी के बॉस एलजी यानी उपराज्‍यपाल होंगे और दिल्‍ली एसीबी (ACB) केंद्र के अफसरों पर कार्रवाई नहीं कर सकती. दिल्‍ली सरकार ने राज्‍य में करप्शन के हर मामले में जांच का अधिकार दिये जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है. कोर्ट ने बिजली को दिल्‍ली सरकार के अधीन माना है. साथ ही कृषि भूमि का सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर दिल्‍ली सरकार काे अधिकृत माना है, लेकिन यह भी कहा है कि इस मामले में एलजी राष्‍ट्रपति को रेफर कर सकते हैं. सर्विसेज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की पीठ के दोनों जजों के विचार अलग-अलग रहे, जिससे केवल इस मामले को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया है.

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