मुंबई में डांस बार (Dance Bar) को लेकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) अपना सुरक्षित रखा फैसला सुना दिया. फैसले के मुताबिक डांस बार रात 11ः30 बजे तक खुले रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कुछ शर्तों के साथ डांस बार पर लगी रोक हटा दी. सुप्रीम कोर्ट ने डांसिंग एरिया में सीसीटीवी लगाने के प्रस्ताव को भी रद कर दिया. कोर्ट का कहना है कि बार डांसरों पर पैसे नहीं उछाले जा सकेंगे. उन्हें टिप दिया जा सकता है. कोर्ट ने रात 11:30 बजे तक ही डांस बार खोलने की इजाजत दी है. साथ ही स्कूल और धार्मिक स्थलों से दूर खोलने होंगे डांस बार.