चारा घोटाला के एक अन्य मामले में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की सजा सुनाई गई है। सीबीआई कोर्ट के जज शिवपाल सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सजा सुनाई।
लालू यादव को 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उन्हें छह माह और जेल में बिताना होगा।
चारा घोटाला मामले में साढ़े तीन साल की सज़ा काट रहे लालू यादव की उम्र को ध्यान में रखते हुए सीबीआई कोर्ट ने उन्हें हजारीबाग के ओपन जेल में रखने का आदेश दिया है।