राजस्थान मानवाधिकार आयोग ने सिफारिश की है कि राज्य सरकार लिव-इन रिलेशनशिप पर एक कानून बनाए, जिसमें संबंधों के बारे में नियम और शर्तें स्पष्ट रूप से बताई गई हों. आयोग ने बुधवार को कहा कि महिलाएं लिव-इन रिलेशनशिप में सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं, क्योंकि वे एक गरिमापूर्ण और सम्मानजनक जीवन जीने में विफल रहती हैं. आयोग ने कहा कि ऐसे रिश्ते से पैदा हुए बच्चों का कोई सुरक्षित भविष्य नहीं होता.