राजस्थान वित्त(आबकारी)विभाग ने शनिवार को नई आबकारी नीति2020-21जारी की है। अशोक गहलोत सरकार ने नीति में शराब के दुष्प्रभावों को प्रचारित करने,नशे को रोकने के लिए जागरूक करने,दूसरे राज्यों की शराब के अवैध परिवहन को रोकने पर ज्यादा ध्यान दिया है। वहीं,शराब की दुकानों के लिए आवेदन शुल्क २८ हजार रुपए से बढ़ाकर ३० हजार रुपए कर दिया है। साथ ही दुकानों की संख्या नहीं बढ़ाने का भी बड़ा फैसला लिया गया है। यह आबकारी एवं मद्य संयम नीति वर्ष2020-21का क्रियान्वयन एक अप्रेल2020से लागू होगा। इसके बाद आगे एक साल की अवधि के लिए लाइसेंस रिन्यू भी किया जा सकेगा। साथ ही अब बीयर की एक्सपायरी ६ माह से बढ़ाकर एक साल की जा रही है। सभी दुकानों पर पीओएस(पाइंट ऑफ सेल)की व्यवस्था होगी। विक्रय पर बिल जारी अनिवार्य होगा।