आखिरकार राम मंदिर निर्माण के लिए श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का एलान हो गया। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में ऩई बहस छिड़ गई है। इस बहस बाजी से अलग देखें तो राम मंदिर बनाने के लिए सरकार के बनाए 9 नियम अहम होंगे। दरअसल केन्द्र की मोदी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार और श्री रामजन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच एक करार हुआ है, जिसके तहत ट्रस्ट मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. सरकार ने 9 नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत ट्रस्ट काम करेगा। श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की पहली बैठक में ट्रस्ट के स्थाई कार्यालय पर चर्चा होगी. फिलहाल ट्रस्ट R-20, ग्रेटर कैलाश पार्ट-1 के पते से ही काम करेगा. यहीं पर राम मंदिर निर्माण की रूप रेखा और आगे किस तरह से काम करना है, इसका रोडमैप तैयार किए जाएगा. मंदिर निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने का काम ट्रस्ट करेगा. केंद्र सरकार का ट्रस्ट के कामकाज में कोई दखल नहीं होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कहा है कि ट्रस्ट राम मंदिर निर्माण से जुड़े हर फैसले लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा. यह ट्रस्ट श्रद्धालुओं के लिए सभी तरह की सुविधाएं जैसे- अन्नक्षेत्र, किचन, गौशाला, प्रदर्शनी, म्यूजियम और सराय का इंतजाम करना होगा. श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी कानूनी रूप से ट्रस्ट श्रद्धालुओं की सुविधाओं और मंदिर निर्माण के लिए किसी भी व्यक्ति, संस्था से दान, अनुदान, अचल संपत्ति और सहायता स्वीकार कर सकते हैं. इसके अलावा ट्रस्ट लोन भी ले सकता है. राम मंदिर ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी बोर्ड किसी एक ट्रस्टी को प्रेसिडेंट- मैनेजिंग ट्रस्टी नियुक्त करेंगे, जो सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा. वहीं, जनरल सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष