कैराना: कोर्ट के आदेशों की अवहेलना पर मुकदमा दर्ज, विधायक गए थे जेल

Bulletin 2020-03-13

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कैराना में धोखाधड़ी के मामले में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने पर आरोपी महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में सपा विधायक नाहिद हसन को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। महमूद धोखाधड़ी के मामले में मुख्य आरोपी बताया जाता है। पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। अपराध शाखा के निरीक्षक वेदप्रकाश ​गिरी की ओर से कैराना कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। बताया गया कि गांव रामडा निवासी महमूद पुत्र मुख्तियारा धोखाधड़ी के मामले में फरार चल रहा है। आरोपी न तो गिरफ्तार हुआ है और ना ही उसने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है। बताते हैं कि आरोपी के घर पर अक्टूबर 2019 को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया गया था। लेकिन, वो कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना कर रहा है। कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करने के आरोप में आरोपी महमूद के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया गया है। बता दें कि नगर के मोहल्ला खैलकलां काजी का बाग निवासी मोहम्मद अली ने 17 जनवरी 2018 को कैराना कोतवाली पर जमीन की खरीद-फरोख्त में करीब 75 लाख रूपये की धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में सपा विधायक नाहिद हसन सहित कई लोगों को नामजद कराया गया था। विधायक नाहिद हसन को 24 जनवरी 2020 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए न्यायिक हिरासत मेंं भेज दिया था। इसके बाद विधायक को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनकी जेल से रिहाई हुई थी। गत दिनों वादी ने उच्चाधिकारियों से मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी महमूद की गिरफ्तारी की मांग की थी।

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